उत्तर प्रदेश

घर में बना रखा था अवैध स्लाटर हाउस, बाप-बेटा-पोता चला रहे थे कारोबार; पुलिस ने 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पशु कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जामा मस्जिद मोहल्ले में घर के अंदर अवैध स्लाटर हाउस चलाने के आरोपी तौकीर, उसके बेटे तोहीद और पोते तफशीर की 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। आरोप है कि तीनों घर में भैंसवंशीय पशुओं का अवैध कटान कर मांस बेचते थे और इसी से अर्जित रकम से संपत्ति बनाई थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की और मोहल्ले में मुनादी भी कराई।

छापेमारी में 420 किलो मांस और कटान के उपकरण मिले थे

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को भोजपुर थाने के एसआई जुगेंद्र तेवतिया की टीम ने जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर के मकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान मौके से 420 किलो भैंसवंशीय पशु का मांस, पशु वध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य सामान बरामद किए गए थे।

पुलिस ने मौके से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि तीन आरोपी फरार हो गए थे। मामले में एसआई जुगेंद्र तेवतिया की ओर से भोजपुर थाने में कुल आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जांच में सामने आया घर से अवैध कटान का पूरा नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आया कि जामा मस्जिद मोहल्ले का निवासी तौकीर अपने बेटे तोहीद और पोते तफशीर के साथ अन्य लोगों की मदद से घर में ही भैंसवंशीय पशुओं का अवैध कटान करता था। इसके बाद मांस बेचकर रकम अर्जित की जाती थी।

जांच में यह भी पता चला कि अवैध स्लाटर हाउस के जरिए कमाई गई रकम से आरोपियों ने बड़ी संपत्ति बनाई और आलीशान मकान तैयार कराया। पुलिस ने संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा जुटाकर कुर्की की कार्रवाई के लिए अदालत में रिपोर्ट पेश की थी।

कोर्ट के आदेश पर हुई संपत्ति कुर्क

एसपी देहात के अनुसार, सीओ ठाकुरद्वारा आशीष प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में एसएचओ भोजपुर संजय कुमार की टीम ने आरोपियों की संपत्ति का विवरण तैयार किया। इसके बाद जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई।

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की कुर्की के लिए अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई है।

नए आपराधिक कानून के तहत पुलिस को मिला कार्रवाई का अधिकार

पुलिस के अनुसार, नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद आपराधिक गतिविधियों और अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत पुलिस आपराधिक गतिविधियों या अवैध तरीकों से कमाई गई संपत्ति की कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई करा सकती है।

इन संपत्तियों पर हुई कार्रवाई

कुर्क की गई संपत्तियों में जामा मस्जिद मोहल्ले में 804.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना दो मंजिला आलीशान मकान शामिल है। इसकी कीमत 2 करोड़ 16 लाख 19 हजार 797 रुपये आंकी गई है।

इसके अलावा 14.25 लाख रुपये कीमत की थार रॉक्स गाड़ी, 6.30 लाख रुपये कीमत की स्विफ्ट डिजायर कार और 64 हजार 500 रुपये कीमत की एक्टिवा स्कूटी भी कुर्क की गई है।