दिल्ली

AAP के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 5 साल पुरानी दो FIR रद्द

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ वर्ष 2021 में दर्ज दो एफआईआर रद्द कर दी हैं। ये मामले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान निकाली गई तिरंगा यात्रा से जुड़े थे। अदालत ने इसी घटनाक्रम में अन्य चार लोगों रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट और धीरेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी निरस्त कर दी।

एक ही घटनाक्रम पर कई FIR दर्ज करना उचित नहीं: हाईकोर्ट

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दोनों एफआईआर एक ही घटनाक्रम से संबंधित हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि जुलूस अलग-अलग पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरा या आगे बढ़ने के साथ कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन जारी रहा, उसे अलग-अलग घटनाएं नहीं माना जा सकता।

दोहरे मुकदमे से संवैधानिक सुरक्षा का होगा उल्लंघन

हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही घटना के लिए कई मुकदमों की अनुमति देना संविधान द्वारा प्रदान की गई उस सुरक्षा का उल्लंघन होगा, जिसके तहत किसी व्यक्ति पर एक ही मामले में बार-बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में अलग-अलग प्राथमिकी बनाए रखना न्यायसंगत नहीं है।

दोनों पुलिस थानों में दर्ज मामले हुए समाप्त

अदालत ने अपने आदेश में कल्याणपुरी थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 413/2021 और गाजीपुर थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 372/2021 को उनसे संबंधित सभी आगे की कानूनी कार्रवाई सहित रद्द करने का निर्देश दिया। इन मामलों में कुलदीप कुमार समेत अन्य आरोपियों को भी राहत मिल गई।