पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी की जमानत रद्द; न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
पटना: पटना हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में नियमित जमानत देने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए संबंधित न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। निचली अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात रहे न्यायिक अधिकारी ने 22 जुलाई 2024 को दीघा थाना में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले के आरोपी धर्मेंद्र कुमार को नियमित जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने पीड़ित की गंभीर चोट से जुड़ी रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद जमानत दिए जाने को लेकर रिकॉर्ड मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने श्याम सुंदरी देवी की ओर से दाखिल जमानत रद्द करने की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने धर्मेंद्र कुमार को मिली नियमित जमानत रद्द कर दी है और उसे दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था पीड़ित
मामले में धर्मेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने पिस्तौल से गोली मारकर श्याम सुंदरी देवी के पुत्र मुकेश उर्फ गोपी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी मामले में उसे निचली अदालत से नियमित जमानत मिली थी। पीड़ित पक्ष की ओर से जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया था।
43 पन्नों के फैसले में जमानत देने के आधार पर सवाल
हाईकोर्ट ने अपने 43 पन्नों के फैसले में कहा कि आरोपी को जमानत देने के लिए जिन तथ्यों को आधार बनाया गया, वे चार्जशीट में दर्ज पीड़ित मुकेश की चोट संबंधी रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं। अदालत ने कहा कि पीएमसीएच के चिकित्सकों ने पीड़ित की चोट को गंभीर प्रकृति का माना था।
फैसले में इस बात पर भी सवाल उठाया गया कि 22 जुलाई 2024 को धर्मेंद्र कुमार की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख ही निर्धारित नहीं थी। इसके बावजूद उसी दिन उसे रिहा करने का आदेश किन परिस्थितियों में पारित किया गया, यह भी जांच का विषय है।
मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा पूरा रिकॉर्ड
हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को मामले से संबंधित सभी संचिकाएं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। फैसले की न्यायिक जगत में चर्चा हो रही है।
