उत्तराखंड

UCC के तहत विदेशी नागरिक से विवाह पर रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा बदलाव, ऑफलाइन सुविधा भी मिलेगी; जानें नई व्यवस्था

देहरादून: उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब यदि विवाह करने वाले जोड़े में से एक साथी विदेशी नागरिक है, तो ऐसे मामलों में विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से भी किया जा सकेगा।

राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, लेकिन विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में विशेष सुविधा दी गई है।

ऑनलाइन के साथ अब ऑफलाइन विकल्प भी

अब तक यह माना जा रहा था कि यूसीसी के तहत सभी विवाहों का पंजीकरण केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। लेकिन हाल ही में शासन और बार एसोसिएशन की बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया कि यदि पति या पत्नी में से कोई एक विदेशी नागरिक है, तो दंपति रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

दस्तावेजों की जांच के बाद होगा पंजीकरण

इस प्रक्रिया के तहत विदेशी नागरिक को वैध पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

शासन के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो और सभी रिकॉर्ड सही ढंग से संकलित किए जाएं।

विवाह पंजीकरण अनिवार्य

यूसीसी के प्रावधानों के तहत राज्य में मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए निर्धारित ऑनलाइन फॉर्मेट में विवाह प्रमाण पत्र, फोटो और गवाहों के विवरण अपलोड करने होते हैं, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सरकार ने दी सफाई

सचिव गृह शैलेश बगौली ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से नियमावली में मौजूद थी, लेकिन इसकी जानकारी सभी को स्पष्ट रूप से नहीं थी। अब इस सुविधा को लेकर लोगों को पूरी तरह अवगत कराया जा रहा है।