‘आप प्रमोट होकर आए हैं या सीधे भर्ती…’ ड्रेसकोड पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को लगाई कड़ी फटकार
भिलाई: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को कोर्ट में अनुपस्थित रहने और ड्रेसकोड का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उन्हें भविष्य में निर्धारित ड्रेसकोड में ही पेश होने की सख्त हिदायत दी।
हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, तय समय पर पेश न होने पर सवाल
नई दिल्ली: सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नगर निगम कमिश्नर किसी जरूरी कारण से उपस्थित नहीं हो सके और उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर पेश हुए हैं। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि तय समय पर केस में उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराई गई और मामले को अनावश्यक रूप से क्यों लटकाया गया।
ड्रेसकोड को लेकर कोर्ट सख्त, अधिकारी से पूछा सवाल
कोर्ट ने अधिकारी की उपस्थिति और पहनावे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा कि क्या उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने के निर्धारित नियमों की जानकारी नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें नियमों का पालन जरूरी है।
‘जैसा मन किया वैसे चले आए’ – कोर्ट की तीखी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारी बिना उचित तैयारी और निर्धारित ड्रेसकोड के साथ अदालत में उपस्थित हुए हैं। अदालत ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ी टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि न्यायालय में पेशी के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य है।
प्रमोशन और भर्ती को लेकर भी पूछे गए सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारी से यह भी पूछा कि क्या वे प्रमोशन के जरिए आए हैं या सीधी भर्ती से चयनित हैं। इस पर अधिकारी ने स्वयं को राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताया।
आगे से सही ड्रेसकोड में आने की सख्त हिदायत
हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी भविष्य में निर्धारित ड्रेसकोड के साथ ही अदालत में उपस्थित हों। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई गई।
