छत्तीसगढ़

पुराने बिजली बिल पर बड़ी राहत का ऐलान, 30 जून तक रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 75% तक छूट

रायपुर: राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पुराने बकाया बिजली बिलों पर भारी छूट देने की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। बिजली कंपनी के अनुसार 30 जून 2026 तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

मोर बिजली एप से करना होगा रजिस्ट्रेशन
योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो ‘मोर बिजली एप’ के माध्यम से पंजीयन करेंगे। पंजीयन के बाद उपभोक्ताओं के पुराने बिलों की गणना की जाएगी और उसी आधार पर उन्हें मिलने वाली छूट तय की जाएगी। अब तक रायपुर जिले में ही 30 हजार से अधिक उपभोक्ता इस योजना में अपना पंजीयन करा चुके हैं।

40 लाख तक की छूट की संभावना
प्रारंभिक आकलन के अनुसार पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर 40 लाख रुपये तक की छूट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है और 30 जून तक पंजीयन बढ़ने के साथ इसमें और इजाफा हो सकता है। अनुमान है कि अंतिम तिथि तक उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो सकती है।

सरकार की योजना से बढ़ेगी वसूली
बिजली विभाग का मानना है कि इस योजना से लंबित बकाया वसूलने में मदद मिलेगी और राज्य सरकार को भी राजस्व के रूप में बड़ा लाभ होगा। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ पुराने बकाया बिलों का निपटारा करना है।

ऐसे कर सकते हैं पंजीयन
उपभोक्ता घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ‘मोर बिजली एप’ डाउनलोड कर इस योजना में पंजीयन कर सकते हैं। एप खोलने पर योजना से जुड़ा विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके एक फॉर्म भरना होगा। इसमें उपभोक्ता क्रमांक, नाम, बिजली बिल की जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। पंजीयन पूरा होने के बाद आवेदन सुरक्षित हो जाएगा और 30 जून के बाद श्रेणी के अनुसार छूट का निर्धारण किया जाएगा।