महाशिवरात्रि पर चंडीगढ़ में मीट बिक्री बंद: नगर निगम का सख्त आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
चंडीगढ़ में महाशिवरात्रि के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर की सभी मीट दुकानों और स्लॉटरहाउस को एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार 15 फरवरी 2026, रविवार को नगर सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर मीट की बिक्री या पशु वध की अनुमति नहीं होगी।
कमिश्नर के आदेश, मेयर के निर्देश पर निर्णय
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह फैसला महाशिवरात्रि की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह कदम मेयर सौरभ जोशी के निर्देश पर उठाया गया है, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
सभी लाइसेंस धारकों को सख्त निर्देश
नगर निगम की सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि आदेश नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी लाइसेंसधारकों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और मीट व्यापार से जुड़े लोगों पर समान रूप से लागू होगा। संबंधित विभागों को मेडिकल ऑफिसर (हेल्थ) की ओर से आदेश की प्रतियां भेज दी गई हैं ताकि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके।
उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 फरवरी को कोई भी व्यक्ति मीट बेचते या स्लॉटरहाउस संचालित करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के पालन की निगरानी के लिए विशेष टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण भी करेंगी।
