कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी नियमों में बड़ा बदलाव, अब एंट्री गेट पर अनिवार्य होगी इन दो दस्तावेजों की हार्ड कॉपी
रामनगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी को लेकर प्रशासन ने नियमों में अहम बदलाव किया है। मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के बाद अब पर्यटकों के लिए सफारी परमिट और पहचान पत्र की हार्ड कॉपी साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में कॉर्बेट प्रशासन ने विभागीय वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है, ताकि सफारी के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।
45 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग का नियम बरकरार
कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटन जोन में रात्रि विश्राम हो या डे सफारी, पर्यटकों को पहले की तरह कम से कम 45 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। बुकिंग पूरी होने के बाद सफारी का परमिट मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाता है, जिसे अब तक पर्यटक एंट्री गेट पर कर्मचारियों को दिखाकर सफारी के लिए प्रवेश प्राप्त करते थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल पर पूरी तरह रोक
कॉर्बेट प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सफारी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। अब पर्यटकों को अपने मोबाइल फोन एंट्री गेट पर बने लॉकर में जमा कराने होंगे। ऐसे में मोबाइल में मौजूद ई-परमिट दिखाना संभव नहीं रहेगा।
हार्ड कॉपी लाना हुआ जरूरी, गेट पर होगी आसान जांच
मोबाइल प्रतिबंध के चलते अब पर्यटकों को अपने साथ सफारी परमिट और वैध पहचान पत्र की हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से लानी होगी। गेट पर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी और पुष्टि के बाद ही सफारी की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वेबसाइट पर जारी हुआ नोटिस, पर्यटकों से की गई अपील
पार्क के वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि पर्यटकों को समय रहते जानकारी देने के लिए विभागीय बुकिंग वेबसाइट पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। वेबसाइट के माध्यम से पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वे सफारी में प्रवेश से पहले अपने मोबाइल फोन अपने गंतव्य स्थान पर ही छोड़कर आएं और परमिट व पहचान पत्र की हार्ड कॉपी साथ लेकर पहुंचें।
