अब घर बैठे मिलेगी कानूनी राहत, NLSA ने शुरू किया टोल-फ्री नंबर 15100, एक कॉल में मिलेगा समाधान
सिरसा। आम नागरिकों को कानूनी परेशानियों के लिए अब अदालतों और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NLSA) ने देशभर के लोगों को त्वरित कानूनी सहायता और परामर्श देने के उद्देश्य से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की शुरुआत की है। इस पहल के तहत नागरिक घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
24 घंटे उपलब्ध रहेगी कानूनी हेल्पलाइन
अधिवक्ता बलवीर कौर ने जानकारी दी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह टोल-फ्री सेवा 24 घंटे संचालित की जा रही है। देश के किसी भी कोने से इस नंबर पर कॉल कर कानूनी सलाह ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि नालसा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को न्याय तक समान पहुंच मिल सके।
कमजोर और वंचित वर्ग को मिलेगा बड़ा सहारा
हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही मुफ्त कानूनी सहायता लेने की आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी भी इस नंबर पर दी जाती है, जिससे जरूरतमंद लोग आसानी से अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।
फ्रंट ऑफिस और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से सुविधा
अधिवक्ता बलवीर कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में आकर भी नागरिक कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए टोल-फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। इस सेवा के लिए फ्रंट ऑफिस में दो अधिवक्ताओं की ड्यूटी रहती है और कॉल पूरी तरह रजिस्टर्ड होती है।
14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली और ऐलनाबाद में आयोजित होगी।
सरल प्रक्रिया में होगा मामलों का निपटारा
प्रवेश सिंगला ने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बेहद सरल और संक्षिप्त होती है, जहां दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। नागरिक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लोक अदालत में केस निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।
लोगों ने बताया बेहद उपयोगी पहल
मुफ्त कानूनी सलाह लेने पहुंचे लोगों ने कहा कि यह सुविधा आम जनता के लिए काफी लाभकारी है। टोल-फ्री नंबर के जरिए वे अपनी शिकायत या कानूनी सलाह ऑनलाइन भी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कार्यालय में आकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
