प्रेम विवाह से नाराज पिता और भाइयों ने पुलिस की गाड़ी रुकवाकर युवती का गला रेता, 4 को उम्रकैद; 25-25 हजार जुर्माना
बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रेम विवाह से नाराज होकर युवती की हत्या करने के मामले में अदालत ने उसके दो पिता और दो भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कु. रिंकू जिंदल की अदालत ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद दर्ज कराया था अपहरण का मुकदमा
यह मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गूजर गांव का है। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक, गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी का अर्चना से प्रेम प्रसंग था। अर्चना चंद्रपाल और कुंवरपाल की बेटी थी। प्रेम संबंध के चलते अर्चना हैप्पी के साथ चली गई थी और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी।
बेटी के प्रेम विवाह से नाराज चंद्रपाल और कुंवरपाल ने हैप्पी के खिलाफ दातागंज कोतवाली में अर्चना के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा।
पुलिस की गाड़ी रुकवाकर किया हमला
अदालत के आदेश के बाद 28 जुलाई 2021 को पुलिस अर्चना को लेकर दातागंज कोतवाली जा रही थी। कोतवाली से कुछ ही दूरी पहले चंद्रपाल, कुंवरपाल और उनके बेटे रवित व पुष्पेंद्र कथित तौर पर घात लगाकर बैठे थे। आरोप है कि चारों ने पुलिस की गाड़ी रुकवा ली और अर्चना पर हमला कर दिया।
इसी दौरान रवित ने कथित तौर पर चाकू से अर्चना के गले पर वार कर दिया। गंभीर हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाई उम्रकैद
मामले में लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। इसके बाद अदालत ने चंद्रपाल, कुंवरपाल, रवित और पुष्पेंद्र को दोषी करार दिया। चारों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर चारों दोषियों को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
