Saturday, April 18, 2026
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छत्तीसगढ़

आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा अपडेट: भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया पर आरोप तय, रायपुर कोर्ट में अब नियमित सुनवाई शुरू होगी

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में रायपुर की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही अब इस मामले में नियमित सुनवाई और साक्ष्यों की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी।

विशेष अदालत में आरोप तय, शुरू होगी गवाहों की सुनवाई
रायपुर स्थित विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अब कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होंगे और दोनों पक्षों के बीच साक्ष्यों पर विस्तृत बहस होगी। इसके बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

निलंबित और जमानत पर हैं सौम्या चौरसिया
सौम्या चौरसिया वर्तमान में निलंबित हैं और जमानत पर रिहा हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की।

ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 47 करोड़ से अधिक संपत्ति का दावा
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, सौम्या चौरसिया ने 22 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2022 के बीच करीब 47 करोड़ 17 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय के स्रोतों से कई गुना अधिक बताई गई है।

आरोपों से इनकार, विचारण की मांग की
जब विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा की अदालत में आरोप पढ़कर सुनाए गए, तो सौम्या चौरसिया ने सभी आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले में विचारण की मांग की।

ईडी और अन्य मामलों में भी रह चुकी हैं जांच के दायरे में
सौम्या चौरसिया को दिसंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। उन पर कोल लेवी घोटाले, डीएमएफ फंड और शराब घोटाले से जुड़े मामलों में भी जांच चल रही है। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति का यह मामला पहली बार अदालत में आरोप तय होने के चरण तक पहुंचा है।

अब अदालत में चलेगा विस्तृत ट्रायल
आरोप तय होने के बाद अब इस मामले में कोर्ट में गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और बहस का सिलसिला शुरू होगा, जिसके आधार पर आगे फैसला तय किया जाएगा।