हरियाणा

सिरसा में भांजी की तलवार से हत्या, मौसा-मौसी समेत 6 दोषियों को उम्रकैद; फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगाया 1.50 लाख का जुर्माना

सिरसा: सिरसा में महिला की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौसा-मौसी समेत 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज डॉ. नरेश सिंघल की बेंच ने सभी दोषियों पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक अदालत ने मृतका की नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए दोषियों से 2 लाख रुपये वसूलने के आदेश भी दिए हैं।

29 अप्रैल 2022 को हुई थी अमृतपाल कौर की हत्या

मामला 29 अप्रैल 2022 का है। 36 वर्षीय अमृतपाल कौर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि गांव में मकान बनाने को लेकर अमृतपाल का अपने मौसा पप्पू सिंह और मौसी किरना रानी के साथ विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते अमृतपाल की ओर से मौसा के परिवार के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था।

रंजिश में हत्या करने का आरोप

अभियोजन के मुताबिक इसी रंजिश के चलते पप्पू सिंह ने अपनी पत्नी किरना रानी, बेटे जसविंदर सिंह, दामाद नवदीप, राजू और गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अमृतपाल की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और आरोप प्रस्तुत किए।

मकान को लेकर शुरू हुआ था विवाद

मामले में शिकायतकर्ता कमलजीत कौर ने पुलिस को बताया था कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके मुताबिक करीब 11-12 साल पहले उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद परिवार ने करीब 8 साल पहले पिपली गांव में मकान बनाकर रहना शुरू किया था।

प्लॉट दिलाने के बाद मकान छोड़ने को कहा

शिकायत के अनुसार पिपली गांव में प्लॉट उसकी मां की मौसी किरना रानी ने दिलवाया था। मकान बनने के बाद कथित तौर पर किरना रानी की नीयत बदल गई और उसने अमृतपाल के परिवार से मकान छोड़कर जाने को कहा। अमृतपाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया और बाद में मामला हत्या तक पहुंच गया।

अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में मौसा-मौसी समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही मृतका की नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए 2 लाख रुपये वसूलने के आदेश दिए गए हैं।