Holi Alert: पटना में शराब और डीजे पर सख्त बैन, सभा-जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य; ड्रोन से होगी 24×7 निगरानी
पटना। होली, रमजान और ईद को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्योहारों के मद्देनज़र पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने शनिवार को जिले के सभी एसपी के साथ समीक्षा बैठक की और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संवेदनशील इलाकों की पहचान, अतिरिक्त फोर्स तैनात
बैठक में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया गया। इन इलाकों पर लगातार नजर रखी जाएगी। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल होगा, जबकि आसूचना संकलन के लिए चौकीदारों को भी सक्रिय किया गया है। संबंधित थानाध्यक्षों को स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
सभी प्रतिष्ठानों के CCTV चालू रखने का आदेश
आईजी ने निर्देश दिया कि थाना क्षेत्रों के सभी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे सुचारु रूप से चालू रहें। किसी भी प्रकार की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। संवेदनशील स्थलों की मॉनिटरिंग थानाध्यक्ष स्वयं करेंगे।
होली पर डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित
त्योहार के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसे लागू कराने के लिए विधि-सम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हुड़दंग और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सड़कों से लेकर मोहल्लों और गलियों तक लगातार गश्त की जाएगी।
अपराधियों पर विशेष नजर, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी तेज
जेल से छूटे कुख्यात अपराधियों की गतिविधियों पर विधिवत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की-जब्ती की कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। थाना क्षेत्रों में लंबित वारंटियों की गिरफ्तारी भी तेज की जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी कैंप कोर्ट लगाकर बीएनएसएस की धारा-126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, जबकि धारा-135 के तहत बंधपत्र की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
शराब की तस्करी रोकने के लिए सघन जांच
अवैध शराब के परिवहन और भंडारण पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में बने चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में भी जांच अभियान तेज कर दिया गया है। शराब तस्करी के मामलों में जेल जा चुके आरोपियों का सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सभा या जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य
होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की सभा या जुलूस निकालने के लिए शत-प्रतिशत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करने से पहले संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं प्रस्तावित रूट का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस का मार्ग साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील तो नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति किसी भी आयोजन की इजाजत नहीं होगी।
