बिहार

केंद्र सरकार का निर्देश: रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों के लिए अब कमर्शियल सिलिंडर हेतु OMCS में अनिवार्य पंजीकरण

पटना। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें भी कमर्शियल गैस सिलिंडर निर्बाध रूप से मिलेगा, लेकिन इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसीएस) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के सिलिंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

केंद्र के दिशा-निर्देश और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत कमर्शियल सिलिंडर की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर का उपयोग करने से पहले संबंधित ऑयल कंपनियों में पंजीकरण कराएं।

इस व्यवस्था से घरेलू गैस का दुरुपयोग रोका जाएगा और सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी और आपूर्ति सही उपभोक्ता तक पहुंचे।

राजधानी पटना में व्यवस्थाएं

राजधानी के शहरी क्षेत्रों में पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा। एलपीजी उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसके लिए आईओसीएल का गिद्धा स्थित बॉटलिंग प्लांट रविवार को बी शिफ्ट में चालू किया गया। इससे सोमवार को एजेंसी को खोलकर वितरण कराया गया।

अधिकारियों के अनुसार, कई जगह घरेलू गैस सिलिंडर का व्यवसायिक काम में उपयोग किया जा रहा था, जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा था और आम घरेलू उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

रजिस्ट्रेशन से पारदर्शी आपूर्ति

कमर्शियल उपभोक्ताओं की पहचान स्पष्ट होगी, जिससे गैस की आपूर्ति पारदर्शी बनेगी और कालाबाजारी तथा दुरुपयोग पर रोक लगेगी। पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नियमित और वैध तरीके से कमर्शियल सिलिंडर मिलेगा। इससे व्यवसायियों को गैस की उपलब्धता में परेशानी नहीं होगी और कानूनी कार्रवाई से बचाव भी होगा।

होटल और ढाबा संचालकों के लिए निर्देश

व्यवसायिक प्रतिष्ठान नजदीकी गैस एजेंसी या संबंधित ओएमसीएस से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज जमा करके रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद व्यवसायिक उपयोग के लिए अलग कनेक्शन लिया जा सकेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम न सिर्फ गैस वितरण को व्यवस्थित करेगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं और व्यवसायियों दोनों के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करेगा।