पंजाब के पेंशनरों को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने लंबित डीए और संशोधित पेंशन एरियर देने का दिया आदेश
चंडीगढ़। पंजाब के हजारों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्षों से लंबित संशोधित पेंशन और महंगाई भत्ता (डीए) के एरियर का भुगतान किया जाए। अदालत ने साफ कहा कि यह लाभ केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी पात्र पेंशनरों को इसका फायदा दिया जाएगा।
तीन महीने में देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने आदेश देते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि तीन माह के भीतर इस फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। यह रिपोर्ट संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश का पालन किया गया है।
2016 से लंबित एरियर की थी मांग
मामले में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य के विभिन्न बोर्डों तथा निगमों से सेवानिवृत्त पेंशनरों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की संशोधित पेंशन का एरियर दिया जाए। इसके अलावा 1 जुलाई 2015 से केंद्रीय पैटर्न के अनुसार संशोधित महंगाई भत्ता भी देने की मांग की गई थी।
याचिका में यह भी कहा गया था कि एरियर के भुगतान में हुई देरी पर ब्याज भी दिया जाए।
हजारों पेंशनरों के निधन का भी उठा मुद्दा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि 2016 से लंबित एरियर का इंतजार करते-करते अब तक 35 हजार से अधिक पेंशनरों का निधन हो चुका है। बढ़ती उम्र, चिकित्सा खर्च और महंगाई के कारण पेंशनरों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
सरकार ने पहले ही स्वीकार किए संशोधित नियम
अदालत में सुनवाई के दौरान छठे वेतन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित संशोधित वेतन नियमों का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा कि जब सरकार पहले ही संशोधित पेंशन और डीए को लागू कर चुकी है, तो पात्र पेंशनरों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।
आदेश की अवहेलना पर अवमानना की चेतावनी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस निर्णय के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई बरती जाती है तो प्रभावित पेंशनर अदालत की अवमानना की कार्यवाही के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
